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गढ़वा :उपायुक्त हर्ष मंगला की अध्यक्षता में गुरुवार कों राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई । बैठक में उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2019- 20 में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध, दिसंबर 2019 तक किए गए राजस्व संग्रहण का ब्यौरा जिले के विभिन्न विभागों से लिया। विदित हो कि जिले के विभिन्न विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019- 20 में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध, दिसंबर माह 2019 तक राजस्व संग्रहण क्रमशः जिला अवर निबंधन विभाग, गढ़वा द्वारा- 32%, अवर निबंधन नगर उंटारी- 46%, उत्पाद विभाग गढ़वा- 84%, जिला खनन विभाग गढ़वा- 39%, नगर परिषद गढ़वा - 37%, कृषि उत्पादन बाजार समिति गढ़वा- 60%, जिला परिवहन कार्यालय गढ़वा- 38%, जिला वाणिज्यकर गढ़वा- 55%, जिला राजस्व कार्यालय गढ़वा- 43 प्रतिशत, विद्युत विभाग गढ़वा 1 द्वारा- 79%, विद्युत विभाग गढ़वा 2 नगर उंटारी द्वारा- 42%, मत्स्य विभाग गढ़वा- 21%, निरीक्षक माप तौल गढ़वा- 83% एवं लघु सिंचाई प्रमंडल गढ़वा द्वारा- 3% राजस्व वसूली की गई। ज्ञात हो कि वार्षिक लक्ष्य 25438.32 लाख के विरुद्ध दिसंबर माह 2019 तक कुल राजस्व वसूली 19717.11 लाख (78%) की गई। समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन विभागों द्वारा अब तक 50% का भी लक्ष्य पूर्ण नहीं किया गया है, वे जनवरी माह में 70%, फरवरी माह में 80% वहीं मार्च माह तक शत-प्रतिशत राजस्व संग्रहण कराना सुनिश्चित करें। मौके पर उपायुक्त ने जिला वाणिज्य कर, गढ़वा से आए प्रतिनिधि से बैठक हेतु आवश्यक जानकारी के अभाव के मद्देनजर कारण पृछा का निर्देश दिया. वहीं विद्युत विभाग गढ़वा 2- नगर उंटारी तथा निरीक्षक माप तौल गढ़वा की बैठक में अनुपस्थिति पर नाराजगी भी जताई। बैठक में उपायुक्त के अलावा अपर समाहर्ता गढ़वा, विभिन्न विभागों से आए पदाधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि समेत अन्य उपस्थित थे। नोटिस: जिला परिवहन विभाग, गढ़वा द्वारा "रन फॉर सेफ्टी" कार्यक्रम का आयोजन पूर्वाहन 8:00 बजे समाहरणालय परिसर गढ़वा से किया जा रहा है.
गढ़वा : उप विकास आयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के प्रतिनिधित्व में गुरुवार कों बाल विवाह मुद्दे पर एक कार्यशाला का आयोजन समाहरणालय स्थित प्रशिक्षण भवन के सभागार में की गई। आली (एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव) के द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्य रूप से बाल विवाह एवं बाल विवाह से संबंधित कानून जो 2006 में अस्तित्व में आया है, पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बाल विवाह के मुख्य कारणों में रूढ़िवादी सामाजिक सोच, असुरक्षा की भावना, दहेज प्रथा, मानव तस्करी गरीबी एवं अशिक्षा को जिम्मेदार बताया गया। इस विषय पर चर्चा करते हुए बाल विवाह के होने वाले प्रभावों के बारे में बताया गया जैसे कि मानव तस्करी, घरेलू हिंसा, मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी, साथ ही यौनिक हिंसा। मौके पर उपस्थित जिले के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, बीडीओ सीडीपीओ, सीडब्ल्यूसी, एडवोकेट, एवं कन्या वाणी के सदस्यों ने भाग लिया। एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनीशिएटिव्स से संदर्भ व्यक्ति के रूप में आये रेशमा एवं शुभांगी ने सभी हितधारकों को इस कानून के तहत निहित जिम्मेवारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह की सूचना मिलते ही उस विवाह को तत्काल रोकने हेतु कार्रवाई करना आवश्यक है। साथ ही सामूहिक विवाह के दौरान बाल विवाह को रोकने हेतु निषेधाज्ञा का आदेश पारित करना, पीड़ित को पुनर्वास हेतु सहयोग करना, जितने भी सदस्य उस शादी में शामिल हो रहे हों उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराना, पीड़ित को कानूनी कार्रवाई में मदद करना आदि जैसे कार्य करने चाहिए। उक्त विषय के बारे में बताया गया कि यदि कोई अधिकारी बाल विवाह से संबंधित सूचना मिलने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध पांच हज़ार रु जुर्माना अथवा विभागीय कार्रवाई करने का प्रावधान है। साथ ही अच्छे कार्य करने वाले अधिकारी को कम से कम रु 5 हज़ार पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए जाने का प्रावधान है। इस कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को बाल विवाह के संबंध में अगले तीन माह में अपने द्वारा उठाए गए कदमो की रणनीति तय की गई। कार्यशाला में उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी रंका सह जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गढ़वा संजय पांडे द्वारा भी उपस्थित सभी लोगों को इस विषय पर संबोधित किया गया। इस कार्यशाला के अवसर पर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी अशोक नायक प्रखंड विकास पदाधिकारी गढ़वा, जागो महतो, आली के विभिन्न सदस्यगण तथा अन्य लोग उपस्थित थें, जिन्होंने बाल विवाह अधिनियम 2006 पर चर्चा की तथा अपने अपने अनुभव साझा किया।
गढ़वा : जिलान्तर्गत फिट इंडिया साइकिल दिवस के रूप में 18 जनवरी कों मनाने के संबंध में उप विकास आयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा द्वारा समाहरणालय स्थित प्रशिक्षण भवन के सभागार में गुरुवार कों एक बैठक आहूत की गई। विदित हो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 18 जनवरी को फिट इंडिया साइकिल दिवस के रूप में मनाने का निर्देश प्राप्त है। उक्त अवसर पर बताया गया कि फिट इंडिया साइकिल दिवस हेतु प्रतिभागियों का पंजीकरण संबंधित वेबसाइट में कराते हुए उक्त तिथि को सभी ग्राम पंचायतों में साइकिलिंग का आयोजन सुनिश्चित किया जाना है .जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनों की सहभागिता आवश्यक है। उप विकास आयुक्त द्वारा दिनांक 18 जनवरी को जिले के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों से पूर्वाहन 10:45 में उपस्थित होकर फिट इंडिया साइकिल दिवस मनाने की बात कही गई है। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में फिट इंडिया साइकिल दिवस मनाये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं।










