गढ़वा। गढ़वा जिले के तीनों नगर निकायों में 23 फरवरी को कुल 89 मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न ह...
गढ़वा। गढ़वा जिले के तीनों नगर निकायों में 23 फरवरी को कुल 89 मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो गया। अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि 27 फरवरी को मतों की गणना गढ़वा कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में कराई जाएगी। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं।मतगणना की तैयारियों का जायजा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त दिनेश यादव ने गुरुवार को स्वयं मतगणना स्थल पर पहुंचकर लिया। इस दौरान उन्होंने मौजूद अधिकारियों/कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी तथा व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने पर बल दिया। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को सतर्कता एवं गंभीरता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का निर्देश दिया।उन्होंने मतगणना कर्मियों को कॉउंटिंग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर ब्रीफिंग दिया। इस दौरान स्ट्रांग रूम से पोल्ड बैलेट बॉक्स को कॉउंटिंग रूम तक लाने,मतों की गिनती एवं गिनती के पश्चात होने वाले कार्यों,विभिन्न प्रपत्रों का बेहतर संधारण को लेकर सभी को ब्रीफ किया गया।मतों की गिनती शुक्रवार की सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। तीनों नगर निकायों के लिए अलग-अलग टेबल एवं काउंटर की व्यवस्था की गई है, ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। गढ़वा नगर परिषद के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं और यहां मतगणना तीन चरणों में पूरी की जाएगी। नगर पंचायत श्रीबंशीधर नगर के लिए 10 टेबल निर्धारित किए गए हैं, जहां तीन राउंड में मतों की गिनती होगी। वहीं नगर पंचायत मंझीआँव के लिए 9 टेबल की व्यवस्था की गई है और यहां दो चरणों में मतगणना कार्य संपन्न किया जाएगा। इस प्रकार कुल 33 टेबलों के माध्यम से मतों की गिनती की जाएगी।मतगणना को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा 33 से अधिक पर्यवेक्षकों तथा 66 से अधिक मतगणना सहायकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, ताकि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतगणना कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया जाएगा।
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▫️ धान अधिप्राप्ति में अनियमितता की शिकायत, मामले के जांचोपरांत की गई दंडात्मक कार्रवाई
▫️ प्रतिनियुक्त कर्मी किए गए निलंबित, संबंधित पैक्स व फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की अनुज्ञप्ति रद्द करने का निदेश
▫️ जिले के प्रखंड गढ़वा एवं खरौंधी से जुड़ा है मामला
गढ़वा। झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड गढ़वा के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति में अनियमितता बरतने के मामलें प्रकाश में आया है। प्राप्त शिकायत के मामले में जांचोपरांत उपायुक्त -सह- जिला दंडाधिकारी दिनेश यादव द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की गई है। उक्त मामले में दोषी पाए जाने पर धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर प्रतिनियुक्ति कर्मियों एवं पैक्स व फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
बताते चलें कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 अन्तर्गत जिला स्तरीय धान अधिप्राप्ति अनुश्रवण समिति द्वारा निबंधित किसानों से नियमानुसार धान अधिप्राप्ति करने हेतु दुबे मरहटिया पैक्स प्रखण्ड गढ़वा का चयन किया गया था। जन सुनवाई कार्यक्रम में शिकायतकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया था कि अध्यक्ष, दुबे मरहटिया पैक्स द्वारा धान क्रय के समय किसानों से प्रति क्वींटल 5 KG अधिक धान एवं तौलाई के नाम पर 20 रु/क्वी० लिया जाता है। इस संदर्भ में उक्त पैक्स के अध्यक्ष से कारण-पृच्छा की गई। पैक्स अध्यक्ष द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जिला प्रबंधक -सह- जिला आपूर्ति पदाधिकारी गढ़वा को दुबे मरहटिया पैक्स को कमीशन की राशि में 25% की कटौती करते हुए भुगतान करने का निदेश दिया गया। साथ ही जिला सहकारिता पदाधिकारी गढ़वा को दुबे मरहटिया पैक्स के अनुज्ञप्ति को नियमानुसार रदद करने की दिशा में कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया। उक्त मामले में धान क्रय में सतत् निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रतिनियुक्त जनसेवक भागीरथी रवि, प्रखण्ड गढ़वा के द्वारा कार्य में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं मनमानेपन बरते जाने के विरुद्ध निर्गत किये गये कारणपृच्छा के आलोक में समर्पित स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने पर भागीरथी रवि, जनसेवक प्रखण्ड गढवा को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया है। साथ ही जांच के क्रम में स्वेता कुमारी, प्रतिनियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर दुबे मरहटिया पैक्स, प्रखण्ड, गढ़वा को कार्यमुक्त कर अन्य कम्प्यूटर ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में निदेशित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच के दौरान स्वेता कुमारी की अनुपस्थित पाई गई एवं उक्त पैक्स के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रतिदिन धान अधिप्राप्ति केन्द्र पर उपस्थित नहीं होती है।वहीं दूसरी ओर खरीफ विपणन मौसम 2025-26 अन्तर्गत जिला स्तरीय धान अधिप्राप्ति अनुश्रवण समिति द्वारा निबंधित किसानों से नियमानुसार धान अधिप्राप्ति करने हेतु सोना-सोबरन फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, प्रखण्ड खरौंधी का भी चयन किया गया था, जिसकी शिकायत भी धान अधिप्राप्ति में अनियमितता बरतने की प्राप्त थी। प्राप्त शिकायत के अनुसार किये गये जांच की कार्रवाई में शिकायतों की पुष्टि हुई। उक्त फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा भी धान अधिप्राप्ति के समय धान क्रय के समय किसानों से प्रति क्वींटल 5 KG अधिक धान लिया जाता था। साथ ही धान क्रय केन्द्र का स्थल मध्य विद्यालय राजी के स्थान पर बगैर किसी अनुमति के स्थल परिवर्तित करते हुए ग्राम सुण्डी में प्रमोद गुप्ता के निजी मकान में धान क्रय केन्द्र बनाया हुआ पाया गया, जो नियम के विरूद्ध है। उक्त मामले में दोषी पाए जाने पर अध्यक्ष सोना-सोबरन फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, प्रखण्ड खरौंधी को कारणपृच्छा निर्गत किया गया, जिसका जवाब असंतोषजनक पाए जाने के फलस्वरूप जिला प्रबंधक -सह- जिला आपूर्ति पदाधिकारी गढ़वा को सोना-सोबरन फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, प्रखण्ड खरौंधी को कमीशन की राशि में 25% की कटौती करते हुए भुगतान करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी गढ़वा को सोना-सोबरन फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, प्रखण्ड खरौंधी के अनुज्ञप्ति को नियमानुसार रदद करने की दिशा में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। उक्त मामले में धान क्रय में सतत् निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रतिनियुक्त पंचायत सेवक कृष्ण कुमार, प्रखण्ड, खरौंधी के द्वारा कार्य में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं मनमानेपन बरते जाने के विरुद्ध निर्गत किये गये कारणपृच्छा के आलोक में समर्पित स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने पर कृष्ण कुमार, पंचायत सेवक प्रखण्ड, खरौंधी को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया है। साथ ही दिनेश कुमार गुप्ता, प्रतिनियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर सोना सोबरन फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, प्रखण्ड, खरौंधी को कार्यमुक्त कर अन्य कम्प्यूटर ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में निदेशित किया गया है।
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