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नोटिस : गढ़वा समाचार देखने के लिए प्ले स्टोर से गढ़वा समाचार डाउन लोड करे : वीडियो के साथ यूट्यूब पर भी पूरा देखे,खबरे फेसबुक पर भी उपलब्ध है ,यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरुर करें और शेयर करना ना भूले गढ़वा : उपायुक्त गढ़वा हर्ष मंगला द्वारा एक आवश्यक सूचना प्रेषित की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार एवं झारखंड सरकार द्वारा इस विश्वव्यापी महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं . भारतीय दंड संहिता की धारा 268/269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसे विधि विरुद्ध एवं उपेक्षा पूर्ण कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो सकता है उसे छः माह के अवधि तक का कारावास अथवा रु 200 तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा 4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर दंड स्वरूप ₹200 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोगों के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति यत्र तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारियों जैसे कि कोरोना (कोविड-19), इनसेफ्लाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू इत्यादि के संक्रमण फैलने की संभावना प्रबल रहती है। तंबाकू सेवन करने वाले लोग गंदगी फैला कर
वातावरण को दूषित भी करते हैं जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने के लिए अनुकूल परिस्थिति तैयार होती है। विदित हो कि तंबाकू सेवन के उपरांत यत्र-तत्र थूकने को निषिद्ध करने से वातावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग मिलेगा। साथ ही यह कदम राज्य सरकार के कोरोना (कोविड-19) जैसी महामारी से बचाने तथा "स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत" अभियान में अहम योगदान होने के साथ ही जन स्वास्थ्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। जन स्वास्थ्य के रक्षा के लिए गढ़वा जिला के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर तथा सभी थाना एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा इत्यादि का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी या आगंतुक उक्त नियम का उल्लंघन करते हैं तो उल्लंघनकर्ताओं पर नियमानुकुल कार्रवाई की जाएगी। उक्त के संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सिविल सर्जन, पंचायती राज पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त गढ़वा, पुलिस अधीक्षक गढ़वा आदि सभी कार्यालय प्रधान को इसे लागू कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
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| डीसी हर्ष मंगला |
























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