नोटिस : गढ़वा समाचार देखने के लिए प्ले स्टोर से गढ़वा समाचार डाउन लोड करे : वीडियो के साथ यूट्यूब पर भी पूरा देखे,खबरे फेसबुक पर भी उपलब्...
नोटिस : गढ़वा समाचार देखने के लिए प्ले स्टोर से गढ़वा समाचार डाउन लोड करे : वीडियो के साथ यूट्यूब पर भी पूरा देखे,खबरे फेसबुक पर भी उपलब्ध है ,यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरुर करें और शेयर करें गढ़वा : उपायुक्त हर्ष मंगला ने जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं एसडीपीओ के साथ वीडियो कॉलिंग के जरिए रविवार कों कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया . सर्वप्रथम उपायुक्त श्री मंगला ने लॉकडाउन के संबंध में बात की, साथ ही 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान कुछ छूट देने अथवा खुलने हेतु विशेष बातों की चर्चा की । उपायुक्त श्री मंगला ने कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए एवं कार्यालय के कार्यो के निष्पादन हेतु 20 अप्रैल के प्रभाव से संबंधित एवं कार्यालयों, विभागों तथा जिला अंतर्गत विभिन्न तरह के कार्यों में दिशा निर्देश के तहत छूट दी गई है। जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन को अनुमान्य किया गया है, जो 20 अप्रैल से प्रभावी होंगी। इन सीमित छूट का वर्तमान में प्रभावी दिशा निर्देशों के अनुपालन के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा संचालित कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न गतिविधियों की अनुमति देने के पहले जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखाना और प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरियां सोशल डिस्टेंसिंग की समस्त तैयारियां सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को जानकारी दी गई कि लॉकडाउन के विस्तार के साथ 3 मई तक जिले में निम्न गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगे। इसके तहत उन्होंने बताया कि सुरक्षा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बस एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, समस्त रेल यात्रा सुरक्षा संबंधी छोड़कर, अंतर जिला अंतर राज्य मूवमेंट चिकित्सकीय कार्यों को छोड़कर, समस्त शैक्षणिक संस्थाएं ट्रेनिंग एवं कोचिंग इंस्टिट्यूट, औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां जिनकी अनुमति हैं , उन्हें छोड़कर शेष बंद रहेंगे। समस्त टैक्सी ऑटो रिक्शा एवं साइकिल रिक्शा एवं कैब सर्विसेज, समस्त सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कंपलेक्स, जिम्नेशियम, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट पार्क, असेंबली हाउस आदि बंद रहेंगे। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य समारोह भी नहीं होंगे। समस्त धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे एवं धार्मिक मंडली पूर्णरूपेण प्रतिबंधित रहेगा। मृतकों के अंतिम संस्कार के मामले में 20 व्यक्तियों से अधिक लोगों को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। जबकि 20 अप्रैल से अनुमान्य गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। इसके तहत जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन में रियायत दी गई है, जो 20 अप्रैल से प्रभावी होंगे। इन सेवाओं के अंतर्गत अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसिन सुविधाएं, डिस्पेंसरी, केमिस्ट्स, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र और मेडिकल उपकरण की दुकानें सहित सभी प्रकार की दवा दुकानें खुले रहेंगे। प्राधिकृत निजी प्रतिष्ठान जो आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था के सहभागी हों या कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रयासरत हों, जिसमें होम केयर प्रोवाइडर डायग्नोस्टिक अस्पतालों में आपूर्ति करने वाली फर्म शामिल है। आवागमन के तहत राज्य के अंदर और राज्य के मध्य सभी चिकित्सा और पशु चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, मिडवाइव्स अन्य अस्पताल सहायता सेवाएं जिनमे एंबुलेंस भी शामिल है, को छूट दी गई है। कृषि संबंधित गतिविधियों के अंतर्गत सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां पूरी तरह
क्रियाशील बनी रहेंगी, यथा- कृषि मशीनरी की दुकानें एवं इसके स्पेयर पार्ट्स उर्वरकों कीटनाशकों और बीजों का विनिर्माण एवं खुदरा वितरण फसलों की कटाई बुवाई आदि से संबंधित कृषि मशीन, मत्स्य पालन के तहत मछली पकड़ने, हैचरी, चारा संयंत्र, इन कार्यों में संलग्न श्रमिकों का आवागमन, दूध प्रसंस्करण संयंत्र दूध उत्पादन का संग्रह वितरण और बिक्री जिसमें परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला में शामिल है पोल्ट्री फार्म पशुपालन फलों का संचालन गौशाला सहित पशु आश्रय गृहों का संचालन आदि गतिविधियां क्रियाशील रहेंगे। वित्तीय क्षेत्रों के अंतर्गत बैंक शाखा एवं एटीएम तथा बैंकिंग संचालन में लगे एजेंसी बैंक प्रबंधकों के देखरेख में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए संचालित रहेंगे। सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत अधिक सुरक्षा पेंशन का वितरण आंगनबाड़ी का संचालन जिसके तहत लाभार्थियों अर्थात बच्चों महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को घर पर ही 45 दिनों में एक बार खाद्य पदार्थों और पोषण का वितरण करना। मनरेगा योजना के अंतर्गत जिन कार्यों की अनुमति दी गई है इसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग व फेस मास्क पन्ने का कड़ाई से पालन करते हुए मनरेगा के कार्यों को अनुमति दी जाएगी जल संरक्षण सिंचाई के कार्यों को मनरेगा के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी। सार्वजनिक उपयोगिता के क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र का संचालन, परिवहन, वितरण, भंडारण तथा उनका रिटेल यथा- पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, पीएनजी, डाक सेवा जिसमें डाकघर निहित है, नगर निकाय तथा स्थानीय निकाय स्तर पर पेयजल स्वच्छता एवं कूड़ा प्रबंधन आदि का संचालन, दूरसंचार सेवाओं का संचालन जारी रहेगा। उपायुक्त श्री मंगला द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में बताया गया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला के समस्त सुविधाएं चाहे वह विनिर्माण से संबंधित हों अथवा थोक एवं फुटकर विक्रेता से संबंधित हो ऐसे समस्त छोटे एवं बड़े स्टोर अथवा ई-कॉमर्स कंपनियों की व्यवसाय की अनुमति कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ दी जाएगी। ऐसी दुकान जिसमें किराना अथवा अन्य आवश्यक वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, खाद्य तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, फल सब्जी दूध एवं अन्य डेयरी प्रोडक्ट, मीट मुर्गा मछली की दुकानें,पशुओं के चारे आदि की दुकान आदि का संचालन की अनुमति सोशल डिस्टेंसिंग रखने के शर्त के साथ प्रदान की जाएगी, जबकि इनके खुलने एवं बंद करने के समय पर प्रतिबंध बना रहेगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन आवश्यक वस्तुओं के होम डिलीवरी के क्रियाकलापों को बढ़ावा देगा ताकि लोगों को घर से आने जाने की गतिविधियों को न्यूनतम किया जा सके। निर्माण से संबंधित गतिविधियों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नगर पालिका व नगर निगम के क्षेत्रों के बाहर पथ निर्माण सिंचाई परियोजना भवन तथा लघु एवं मध्यम उद्योग समेत समस्त प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं तथा औद्योगिक परिसंपत्ति आधारित सभी प्रकार की परियोजनाएं अनुमान्य रहेंगे। व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति से संबंधित बातों को बताते हुए उपायुक्त श्री मंगला ने कहा कि निजी वाहनों के आवश्यक वस्तुओं के परिचालन या आपातकालीन सेवाओं के लिए परिचालन जैसे कि चिकित्सकीय व पशु सेवाओं को सम्मिलित करते हुए अनुमति प्रदान की जाएगी तथा चार पहिया वाहनों के प्रकरण में ड्राइवर के अतिरिक्त पीछे की सीट पर मात्र एक व्यक्ति के लिए तथा दो पहिया वाहन के प्रकरण में केवल वाहन चालक के लिए अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त उपायुक्त श्री मंगला ने बताया गया कि सभी सार्वजनिक स्थानों एवं कार्य स्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों कार्य स्थलों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेंगे। किसी सार्वजनिक स्थान का कोई संगठन या प्रबंधक पांच या अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं देगा। विवाह एवं अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम में लोगों के समूह की संख्या और आकार आदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनियमित किये जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माना के साथ दंडनीय होगा। शराब ,गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री सख्त प्रतिबंधित रहेंगे तथा थूकना सख्त प्रतिबंधित रहेगा। उक्त कांफ्रेंस के दौरान उपायुक्त श्री मंगला द्वारा दंडात्मक प्रावधान के अनुसार बताया गया कि लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा का 51 से 60 तथा भारतीय दंड संहीता की धारा 188 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
क्रियाशील बनी रहेंगी, यथा- कृषि मशीनरी की दुकानें एवं इसके स्पेयर पार्ट्स उर्वरकों कीटनाशकों और बीजों का विनिर्माण एवं खुदरा वितरण फसलों की कटाई बुवाई आदि से संबंधित कृषि मशीन, मत्स्य पालन के तहत मछली पकड़ने, हैचरी, चारा संयंत्र, इन कार्यों में संलग्न श्रमिकों का आवागमन, दूध प्रसंस्करण संयंत्र दूध उत्पादन का संग्रह वितरण और बिक्री जिसमें परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला में शामिल है पोल्ट्री फार्म पशुपालन फलों का संचालन गौशाला सहित पशु आश्रय गृहों का संचालन आदि गतिविधियां क्रियाशील रहेंगे। वित्तीय क्षेत्रों के अंतर्गत बैंक शाखा एवं एटीएम तथा बैंकिंग संचालन में लगे एजेंसी बैंक प्रबंधकों के देखरेख में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए संचालित रहेंगे। सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत अधिक सुरक्षा पेंशन का वितरण आंगनबाड़ी का संचालन जिसके तहत लाभार्थियों अर्थात बच्चों महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को घर पर ही 45 दिनों में एक बार खाद्य पदार्थों और पोषण का वितरण करना। मनरेगा योजना के अंतर्गत जिन कार्यों की अनुमति दी गई है इसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग व फेस मास्क पन्ने का कड़ाई से पालन करते हुए मनरेगा के कार्यों को अनुमति दी जाएगी जल संरक्षण सिंचाई के कार्यों को मनरेगा के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी। सार्वजनिक उपयोगिता के क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र का संचालन, परिवहन, वितरण, भंडारण तथा उनका रिटेल यथा- पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, पीएनजी, डाक सेवा जिसमें डाकघर निहित है, नगर निकाय तथा स्थानीय निकाय स्तर पर पेयजल स्वच्छता एवं कूड़ा प्रबंधन आदि का संचालन, दूरसंचार सेवाओं का संचालन जारी रहेगा। उपायुक्त श्री मंगला द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में बताया गया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला के समस्त सुविधाएं चाहे वह विनिर्माण से संबंधित हों अथवा थोक एवं फुटकर विक्रेता से संबंधित हो ऐसे समस्त छोटे एवं बड़े स्टोर अथवा ई-कॉमर्स कंपनियों की व्यवसाय की अनुमति कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ दी जाएगी। ऐसी दुकान जिसमें किराना अथवा अन्य आवश्यक वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, खाद्य तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, फल सब्जी दूध एवं अन्य डेयरी प्रोडक्ट, मीट मुर्गा मछली की दुकानें,पशुओं के चारे आदि की दुकान आदि का संचालन की अनुमति सोशल डिस्टेंसिंग रखने के शर्त के साथ प्रदान की जाएगी, जबकि इनके खुलने एवं बंद करने के समय पर प्रतिबंध बना रहेगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन आवश्यक वस्तुओं के होम डिलीवरी के क्रियाकलापों को बढ़ावा देगा ताकि लोगों को घर से आने जाने की गतिविधियों को न्यूनतम किया जा सके। निर्माण से संबंधित गतिविधियों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नगर पालिका व नगर निगम के क्षेत्रों के बाहर पथ निर्माण सिंचाई परियोजना भवन तथा लघु एवं मध्यम उद्योग समेत समस्त प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं तथा औद्योगिक परिसंपत्ति आधारित सभी प्रकार की परियोजनाएं अनुमान्य रहेंगे। व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति से संबंधित बातों को बताते हुए उपायुक्त श्री मंगला ने कहा कि निजी वाहनों के आवश्यक वस्तुओं के परिचालन या आपातकालीन सेवाओं के लिए परिचालन जैसे कि चिकित्सकीय व पशु सेवाओं को सम्मिलित करते हुए अनुमति प्रदान की जाएगी तथा चार पहिया वाहनों के प्रकरण में ड्राइवर के अतिरिक्त पीछे की सीट पर मात्र एक व्यक्ति के लिए तथा दो पहिया वाहन के प्रकरण में केवल वाहन चालक के लिए अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त उपायुक्त श्री मंगला ने बताया गया कि सभी सार्वजनिक स्थानों एवं कार्य स्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों कार्य स्थलों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेंगे। किसी सार्वजनिक स्थान का कोई संगठन या प्रबंधक पांच या अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं देगा। विवाह एवं अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम में लोगों के समूह की संख्या और आकार आदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनियमित किये जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माना के साथ दंडनीय होगा। शराब ,गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री सख्त प्रतिबंधित रहेंगे तथा थूकना सख्त प्रतिबंधित रहेगा। उक्त कांफ्रेंस के दौरान उपायुक्त श्री मंगला द्वारा दंडात्मक प्रावधान के अनुसार बताया गया कि लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा का 51 से 60 तथा भारतीय दंड संहीता की धारा 188 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
























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