गढ़वा। राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में गढ़वा जिला अंतर्गत तीनों नगर निकायों में नगरपालिका (आम...
गढ़वा। राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में गढ़वा जिला अंतर्गत तीनों नगर निकायों में नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 संपन्न कराया जाना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त दिनेश यादव द्वारा जारी आदेश के अनुसार गढ़वा नगर परिषद (वर्ग-ख), श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत एवं मझिआंव नगर पंचायत में अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद पद हेतु मतदान दिनांक 23 फरवरी 2026 (सोमवार) को प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची की अधिसूचना के अनुसार नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 के अवसर पर गढ़वा जिला के उपर्युक्त सभी नगर निकाय क्षेत्रों में दिनांक 23 फरवरी 2026 को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अतः संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में अवस्थित सभी सरकारी कार्यालय/सार्वजनिक प्रतिष्ठान उक्त तिथि को बंद रहेंगे।उपायुक्त ने आम मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साहपूर्वक भाग लें तथा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने में प्रशासन का सहयोग करें।
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नगरपालिका निर्वाचन को लेकर मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित
गढ़वा। राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में गढ़वा जिला अंतर्गत तीनों नगर निकाय गढ़वा नगर परिषद (वर्ग-ख), श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत एवं मझिआंव नगर पंचायत में नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 संपन्न कराया जाना है। अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद पद हेतु मतदान 23 फरवरी 2026 (सोमवार) को प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक निर्धारित है।निर्वाचन को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड के आदेश के आलोक में उक्त सभी नगर निकाय क्षेत्रों में स्थापित सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। मतदान केंद्र परिसर में सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा सहित किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त Dinesh Yadav द्वारा आदेश जारी कर उक्त जानकारी दी गई है। उन्होंने सभी मतदाताओं एवं आम नागरिकों से निर्वाचन प्रक्रिया को स्वच्छ, स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
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नगरपालिका निर्वाचन को लेकर 23 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश, मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश का प्रावधान
गढ़वा। राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में गढ़वा जिला अंतर्गत तीनों नगर निकायों गढ़वा नगर परिषद (वर्ग-ख), श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत एवं मझिआंव नगर पंचायत में नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 के अंतर्गत अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद पद हेतु मतदान दिनांक 23 फरवरी 2026 (सोमवार) को प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक निर्धारित है।कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची की अधिसूचना के अनुसार उक्त तिथि को संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन गढ़वा नगर परिषद (वर्ग-ख), श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत एवं मझिआंव नगर पंचायत क्षेत्र के सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो नगर निकाय क्षेत्र का मतदाता है, चाहे वह किसी औद्योगिक इकाई, प्रतिष्ठान या दुकान में कार्यरत हो अथवा अस्थायी/कैजुअल कर्मी (Casual Worker/Daily Wage Worker) के रूप में कार्य करता हो, उसे मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B(1) एवं झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की सुसंगत धाराओं के तहत सभी नियोजकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि संबंधित मतदाताओं को मतदान हेतु अवकाश उपलब्ध कराया जाए। यदि कोई नियोजक उक्त प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त दिनेश यादव द्वारा आदेश जारी कर उक्त जानकारी दी गई है। उन्होंने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
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