************************************** गढ़वा। नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में प्रकाश...
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गढ़वा। नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाली खबरों पर सतत निगरानी एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी पंकज कुमार गिरि की अध्यक्षता में मीडिया एवं पब्लिसिटी सेल तथा एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) सेल के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक के दौरान मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन–2026 के सफल एवं निष्पक्ष क्रियान्वयन को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन अवधि के दौरान समाचारों, विज्ञापनों एवं सोशल मीडिया कंटेंट पर विशेष सतर्कता बरती जाए, ताकि आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।उन्होंने निर्देश दिया कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित होने वाली प्रत्येक खबर पर कड़ी नजर रखी जाए तथा पेड न्यूज, भ्रामक अथवा आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित सामग्री पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके लिए मीडिया एवं पब्लिसिटी सेल तथा एमसीएमसी सेल के बीच समन्वय बनाकर कार्य करने पर विशेष जोर दिया गया।बैठक में यह भी बताया गया कि जिला जन-संपर्क कार्यालय, गढ़वा में स्थापित नियंत्रण कक्ष के माध्यम से मीडिया से संबंधित सभी गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही निर्वाचन से जुड़ी आधिकारिक सूचनाओं का समय पर एवं तथ्यात्मक प्रसारण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि आम जनता तक सही जानकारी पहुंच सके।नोडल पदाधिकारी ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाए रखने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी पूरी सजगता, निष्पक्षता एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
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नगरपालिका आम निर्वाचन-2026 को लेकर गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू
शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए धारा 163 बीएनएस के तहत आदेश जारी
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गढ़वा। राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड, रांची द्वारा प्रेस नोट संख्या–149 27 जनवरी के माध्यम से नगरपालिका (आम) निर्वाचन–2026 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी कर दी गई है। निर्वाचन अवधि के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधियों की आशंका को देखते हुए तथा क्षेत्र में शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद, गढ़वा एवं नगर पंचायत, मझिआँव में निषेधाज्ञा लागू की गई है।अनुमंडल दंडाधिकारी, गढ़वा सदर संजय कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। यह निषेधाज्ञा 27 जनवरी 2026 के अपराह्न से नगरपालिका आम निर्वाचन- 2026 की संपूर्ण प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।जारी आदेश के अनुसार नगर परिषद गढ़वा एवं नगर पंचायत मझिआँव क्षेत्र में किसी भी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ के लाने, रखने एवं ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि यह प्रतिबंध कर्तव्य पर तैनात पुलिस बल तथा सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। निर्वाचन के दौरान किसी भी उम्मीदवार के समर्थन में जुलूस केवल सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति से ही निकाला जा सकेगा। जुलूस के स्थान, समय, मार्ग एवं समापन स्थल की जानकारी स्थानीय थाना को कम से कम दो दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा, ताकि यातायात एवं विधि-व्यवस्था प्रभावित न हो।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जुलूस या सभा के दौरान किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं होगी, जिसका उपयोग हथियार के रूप में किया जा सके या जिससे उत्तेजना फैलने की आशंका हो। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, हालांकि धार्मिक स्थलों को इससे छूट दी गई है। साथ ही मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा अथवा किसी भी पूजा स्थल से किसी भी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में चुनाव प्रचार पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर-पंपलेट चिपकाना, झंडा, बैनर अथवा होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी उम्मीदवार या समर्थक ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे किसी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाएं आहत हों या सामाजिक तनाव उत्पन्न हो। मत प्राप्त करने के उद्देश्य से धार्मिक, साम्प्रदायिक अथवा जातीय भावनाओं का सहारा लेना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े असत्य, अप्रमाणित या भ्रामक आरोप लगाने, झूठे समाचार प्रकाशित या प्रसारित करने तथा किसी अन्य उम्मीदवार की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से तथ्यहीन वक्तव्य देने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी उम्मीदवार की सभा में जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करना भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
मतदाताओं को किसी भी प्रकार की रिश्वत, प्रलोभन या सुविधा देना प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव प्रचार या जुलूस के दौरान डीजे (DJ) का प्रयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा। हाट-बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर चुनाव सभा आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा तथा स्थानीय पुलिस थाना को पूर्व सूचना दी जाएगी। यदि दो उम्मीदवारों की सभाएं निकटवर्ती स्थानों पर आयोजित होती हैं, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों की दिशा एक-दूसरे के विपरीत रखी जाएगी।आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी अन्य उम्मीदवार का पुतला जलाना अथवा इस प्रकार का कोई प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग हेतु सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी तथा झंडा एवं बैनर लगाने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी सरकारी भवन का उपयोग चुनाव कार्यालय, जनसभा अथवा प्रचार कार्यों के लिए नहीं किया जा सकेगा और किसी प्रकार के शिलान्यास या उद्घाटन समारोह पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 (पूर्ववर्ती आईपीसी की धारा 188) सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस देना संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय (एक्स-पार्टी) रूप से पारित किया गया है।जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों, राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों से अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें तथा नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
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