गढ़वा। जिले के संग्रह खुर्द गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला एक शर्मनाक मामला सामने आया, जिसमें एक पिता ने अपनी ही नाबालिग ब...
गढ़वा। जिले के संग्रह खुर्द गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला एक शर्मनाक मामला सामने आया, जिसमें एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस मामले में गढ़वा के विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट के जज दिनेश कुमार की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी शेख इम्तियाज को अंतिम सांस तक सश्रम आजीवन कारावास और ₹1 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना देने की सजा सुनाई है।गढ़वा पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडेय ने सोमवार 19 मई को जानकारी देते हुए बताया है कि यह मामला 15 मई 2023 को गढ़वा थाना कांड संख्या 197/2023 के तहत दर्ज किया गया था। पीड़िता के दादा शेख एनुल्लाह द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया कि बच्ची घर में हमेशा मायूस रहती थी। जब दादी ने कारण पूछा, तो बच्ची ने रोते हुए खुलासा किया कि ईद से पहले रोजा के समय उसके पिता शेख इम्तियाज ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने यह भी बताया कि आरोपी उसे धमकाता था कि यदि उसने किसी को बताया, तो उसकी जीभ काटकर डेम में फेंक देगा।जब पीड़िता की मां को जानकारी मिली और परिवार ने आरोपी से पूछताछ की, तो उसने गाली-गलौज और मारपीट की धमकी दी। इसके बाद दादा ने समाज में पंचायती कराई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। आरोपी ने पीड़िता को जबरन अपने साथ रखने लगा और जान से मारने की धमकी भी देने लगा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 मई 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी, 5(एम) एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोप पत्र दायर किया। मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने आठ गवाह प्रस्तुत किए, जबकि बचाव पक्ष ने दो गवाहों को पेश किया। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे अंतिम सांस तक सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹1,00,000 का जुर्माना भी लगाया गया।यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि समाज के लिए भी एक कड़ा संदेश है कि ऐसे अपराधों के खिलाफ कानून पूरी सख्ती से काम करता है।गढ़वा जिले की खबरों के लिए channel को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें औऱ लिंक को शेयर करें।
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